फ्लाइट में बवाल की घटनाओं पर DGCA ने दिखाई सख्ती, कहा- एयरलाइंस और केबिन क्रू को इन बातों का रखना होगा ख्याल
फ्लाइट में आए दिन हो रहे बवाल को रोकने के लिए DGCA ने प्लेन में केबिन क्रू, पायलट और डायरेक्टर इन फ्लाइट की कुछ खास जिम्मेदारी तय कर दी है.
(Source: Reuters)
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बीते कुछ समय से आए दिन फ्लाइट में बवाल के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कभी कोई पैसेंजर नशे में फ्लाइट के अंदर साथी पैसेंजर्स के साथ गलत व्यवहार करता हुआ पाया जाता है और कभी कोई पैसेंजर प्लेन की ही सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो जाता है. ऐसी ही एक मामला सोमवार को भी हुआ, जहां दिल्ली से लंदन जा रही फ्लाइट में एक पैसेंजर के खराब व्यवहार के कारण फ्लाइट को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा. इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि विमान के अंदर पैसेंजर्स के खराब व्यवहार के लिए एयरलाइंस और केबिन क्रू जिम्मेदार होंगे.
DGCA ने जारी की गाइडलाइंस
विमान में आए दिन हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिए DGCA ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान अनियंत्रित पैसेंजर्स के लिए एयरलाइंस और केबिन क्रू जिम्मेदार होंगे. DGCA ने कहा कि ऐसे मामलों में एयरलाइंस को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए. साथ ही इस तरह के मामलों में कंपनियों को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए. इसके लिए लिए DGCA ने केबिन क्रू, पायलट और फ्लाइट डायरेक्टर की जिम्मेदारी भी तय की है.
DGCA ने तय किए 3 लेवल
DGCA ने बताया कि विमान में उत्पात मचाने वाले पैसेंजर्स तीन कैटेगरी में आते हैं.
- Level 1: इस लेवल में अनियंत्रित पैसेंजर्स आते हैं, जो अपनी बातों या हरकतों से गलत व्यवहार करते हैं.
- Level 2: इस लेवल में वो पैसेंजर्स आते हैं, जो फिजकल रूप से विमान को नुकसान पहुंचाते हैं, या फिर किसी को-पैसेंजर को फिजिकली हैरेस करने वाले पैसेंजर्स.
- Level 3: इस लेवल में वो पैसेंजर्स आते हैं, जिनसे फ्लाइट या फ्लाइट के पैसेंजर्स की जान को खतरा होता है.
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पायलट की होगी ये जिम्मेदारी
DGCA ने बताया कि एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के रूल 141 के sub rule (2) के मुताबिक, किसी विमान का पायलट उस विमान में बैठे पैसेंजर्स या सामान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है. किसी भी विवाद की स्थिति में अगर केबिन क्रू स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं हैं, तो यह पायलट की जिम्मेदारी है कि वो स्थिति को तुरंत समझे और जरूरत पड़ने पर एयरलाइन के सेंट्रल कंट्रोल को इस बारे में सूचित करे, ताकि ग्राउंड पर इसे लेकर तैयारी की जा सके.
केबिन क्रू की होगी ये जिम्मेदारी
DGCA के मुताबिक, फ्लाइट में किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने की पहली जिम्मेदारी केबिन क्रू की होती है. इसके लिए उन्हें पैसेंजर को मौखिक और लिखित रूप से चेतावनी भी देनी होती है. हालांकि अगर पैसेंजर इन सभी चेतावनी को अनसुना करता है, तो मामले आगे ले जाया जा सकता है.
डायरेक्टर इन फ्लाइट की जिम्मेदारी
DGCA ने बताया कि किसी फ्लाइट में विवाद होने पर यह डायरेक्टर इन फ्लाइट की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे मामलों में डीजीसीए द्वारा जारी किए गए केबिन सेफ्टी सर्कुलर के मुताबिक तय किए गए प्रोफॉर्मा में मामले की जानकारी दे.
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05:52 PM IST